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TMC और बागी गुट में फिर बढ़ी तनातनी! विधानसभा सचिवालय ने 10 बागी MLAs को थमाया नोटिस; एक हफ्ते में मांगा जवाब

 Written By: Vinay Trivedi
 Published : Sep 16, 2026 08:00 am IST,  Updated : Sep 16, 2026 08:00 am IST

पश्चिम बंगाल में बागी विधायकों को नोटिस मिलने से सियासत फिर गरमा गई है। दरअसल, पश्चिम बंगाल विधानसभा सचिवालय ने TMC के 10 बागी विधायकों को नोटिस भेजा है और एक हफ्ते के अंदर जवाब तलब किया है।

West Bengal Assembly- India TV Hindi
पश्चिम बंगाल विधानसभा सचिवालय ने तृणमूल के 10 बागी विधायकों को नोटिस भेजा। Image Source : ANI (फाइल फोटो)

पश्चिम बंगाल विधानसभा सचिवालय ने पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी TMC के बागी खेमे से जुड़े 10 मेंबर्स को बीते मंगलवार को नोटिस भेजा। इसमें ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट की तरफ से दाखिल उस याचिका पर एक सप्ताह के अंदर जवाब मांगा गया, जिसमें उन्हें विधायक के तौर पर अयोग्य ठहराए जाने की अपील की गई है।

नोटिस मिलने वाले विधायकों में 10 नाम हैं शामिल

इस कदम ने TMC पर कंट्रोल को लेकर दोनों गुटों में जारी तीखी जंग को औपचारिक कार्यवाही में बदल दिया है। विधानसभा सचिवालय की तरफ से जिन विधायकों को नोटिस जारी किया गया है, उनमें विधानसभा में विपक्ष के नेता ऋतब्रत बनर्जी के साथ फिरहाद हकीम, अरूप रॉय, संदीपन साहा, शिउली साहा, अखरुजमान अंसारी, बिप्लब मित्रा, सबीना यास्मीन, जावेद खान और रथिन घोष का नाम भी शामिल है।

वक्त आने पर उचित जवाब देंगे- बागी गुट MLA

पश्चिम बंगाल विधानसभा सूत्रों ने बताया कि इन लीडर्स से 7 दिन में जवाब देने के लिए कहा गया है। अखरुजमान अंसारी ने मंगलवार की रात को विधानसभा सचिवालय से नोटिस मिलने की पुष्टि की। अखरुजमान अंसारी ने कहा, 'हम पार्टी के अंदर इस केस पर चर्चा करेंगे और वक्त आने पर उचित जवाब देंगे।'

ममता बनर्जी गुट ने किया सुप्रीम कोर्ट का रुख

गौरतलब है कि यह घटनाक्रम पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता के पद के लिए ममता बनर्जी गुट के कैंडिडेट शोभनदेब भट्टाचार्य के ऋतब्रत बनर्जी और उनकी लीडरशिप वाले गुट के 9 अन्य नेताओं को विधायक के तौर पर अयोग्य ठहराने के अनुरोध को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख करने के एक दिन बाद सामने आया है।

बागी विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग कर रहा है ममता गुट

जान लें कि शोभनदेब चट्टोपाध्याय ने 7 जुलाई को विधानसभा अध्यक्ष रथिन बोस को लेटर लिखकर बागी गुट के 10 मेंबर्स को विधायक के तौर पर अयोग्य ठहराने की डिमांड की थी। उनका आरोप था कि इन MLAs ने पार्टी के हितों के विरुद्ध काम किया है।

HC में लंबित है विपक्ष के नेता की नियुक्ति का मामला

हालांकि, पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता की नियुक्ति का केस पहले से ही कलकत्ता हाईकोर्ट में लंबित है, जहां शोभनदेब चट्टोपाध्याय ने ऋतब्रत बनर्जी को इस पद के लिए मान्यता देने के विधानसभा अध्यक्ष के निर्णय को चुनौती दी है। इससे पहले, ममता बनर्जी के बेहद करीबी नेता मदन मित्रा ने भी उनका साथ छोड़ दिया था और वह ऋतब्रत बनर्जी के कैंप में शामिल हो गए थे।

(इनपुट- भाषा)

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